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नाबालिग बेटी के दुराचारी पिता को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Desk by Desk
06/08/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
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नोएडा में युवती से दुष्कर्म Girl raped in Noida

नोएडा में युवती से दुष्कर्म

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जौनपुर। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले की एक अदालत ने अपने ही पुत्री को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी पिता को दुराचार के आरोप में 10 वर्ष का कारावास औ 27 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है।

अभियोजन के अनुसार जिले के मड़ियाहूं थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि शराबी पति नशे की हालत में मारता पीटता था, जिससे तंग आकर वह अपने रिश्तेदार के यहां मुंबई चली आई और घर पर बच्चे थे।

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12 अप्रैल 2017 को पति ने समोसे में नशीला पदार्थ मिलाकर 14 वर्षीय पुत्री को खिला दिया जिससे वह अचेत हो गई उसके बाद मेरे पति ने अपनी ही पुत्री के साथ दुराचार किया। होश मे आने पर पिता ने उसे यह घटना किसी को नहीं बताने और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने पति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी । पुलिस में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों के आधार पर दुराचार के आरोपित शराबी पिता को 10 वर्ष का कारावास और 27 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई ।

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अदालत ने आदेश में लिखा है कि दुष्कर्म संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध होता है , इससे पीड़िता पर सामाजिक धब्बा लगने के साथ ही मनोवैज्ञानिक पीड़ा होती है , ऐसे अपराधी को कठोर दंड देना न्याय उचित होता है ।

Tags: 10 years imprisonment10 साल की सजा24ghante online.comcrime news in hindiJaunpurKalyugi fatherMinor rapedMisconduct with daughtermisdemeanor fatherrigorous imprisonmentuttar pradesh news in hindiकठोर कारावासकलयुगी पिताजौनपुरदुराचारी पितानाबालिग से रेपबेटी से दुराचार
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