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गैंगस्टर के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Imprisonment

Imprisonment

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) के दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष के कारावास (Imprisonment) और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या छह विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों की और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सत्यपाल को धारा तीन के तहत दोषी पाया गया।

न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा और दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

उल्लेखनीय है कि थाना सिरसागंज पुलिस ने चार फरवरी 2009 को सत्यपाल पुत्र राम लखन निवासी सूरजपुर दुगमई के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना था सत्यपाल ने गैंग बनाकर समाज विरोधी कार्य में लिप्त है। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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