कौशांबी। जिले की एक अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म (Rape) के 15 वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कारावास (Imprisonment) और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 2007 में अभियुक्त लवकुश यादव द्वारा गांव की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
इसकी सुनवाई विशेष न्यायालय (एससी/एसटी) में शुरू हुई। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात अदालत ने आरोपी लवकुश को दुष्कर्म का दोषी पाया। अदालत ने आज उसे आज 10 वर्ष की कैद की सजा के साथ 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।