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पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Imprisonment

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बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरुवार को दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष की कठोर सजा (Imprisonment) सुनायी। दोषी करार दिये गए आरोपी को 75 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया ।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाॅक्सो कोर्ट संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुडवा तमोलिनपुरवा गांव निवासी सूरज कुमार चौरसिया पुत्र राजेश कुमार ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मोतीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था साथ ही उसके विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि गुरुवार को मामले की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट पर न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने सुनवाई की।

सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा (Imprisonment) सुनाई है साथ ही 75 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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