कौशांबी। जिले की एक अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कौशांबी के मोहब्बतपुर पैंसा थाना क्षेत्र में रामसुहावन उर्फ रामसहाय पर 2013 में गांव की ही एक किशोरी को बहलाफुसला कर घर से भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट की अदालत में शुरू हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आज 10 वर्ष के सश्रम कारावास ओर 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।