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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बाराबंकी। नाबालिग को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोषसिद्ध होने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा (Imprisonment) सुनाई है। इसके अलावा 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।

थाना फतेहपुर निवासी नाबालिग के पिता ने 13 अप्रैल 2014 को फतेहपुर थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि इमलिहा निवासी महेन्द्र प्रताप वर्मा ने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। उसके साथ दुष्कर्म किया।

तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचना के उपरान्त दोषी के विरूद्व आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

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