रायबरेली। जिले की एक अदालत ने पास्को के अपराधी को दस साल के कठोर कारावास (Imprisonment) और 18 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आलोक कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को बताया कि पास्को अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम व अपर जिला जज तृतीय राकेश कुमार तिवारी ने पास्को के अपराधी को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) और 18 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि पास्को के अपराधी श्रीचंद उर्फ शिव चन्द्र डलमऊ इलाके का निवासी था। उसने आज से करीब दस वर्ष पहले एक नाबालिग लड़की को अगुवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश ने अभियोजन अधिकारी आलोक कुमार त्रिपाठी व लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव की प्रभावशाली दलीलों और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्यों के आधार पर श्री चंद को पास्को के अपराध का दोषी पाया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा अपराधी ने अगर अर्थदंड नही अदा किया तो उसे छह माह कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।