बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास (Imprisonment) और 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक महेश राघव ने बताया कि फतेहगढ़ के ग्राम कुंभरोल निवासी मनीष पर 2017 में बुलंदशहर के खानपुर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस सिलसिले में धारा 363, 366,376,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने इस अभियोग को जिला स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सम्पन्न करायी थी जिसके परिणामस्वरुप आज एडीजे स्पेशल ध्रुव कुमार न्यायालय पोक्सो-2 ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मनीष कुमार को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।