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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा

Imprisonment

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जौनपुर। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने मंगलवार को दो वर्ष पूर्व विवाह का झांसा देकर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कारावास (Imprisonment) और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन के अनुसार जिले में खुटहन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 22 मई 2021 को एक मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सरपतहा थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी विशाल गौतम पुत्र मुंशीलाल ने उसकी 15 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसकी शिकायत करने पर विशाल के परिजन आरोपी की पुत्री से शादी करवाने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन बाद में मुकर गए।

शिकायकर्ता ने आरोप लगाया कि 22 मई 2021 को विशाल उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर एकांत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को किसी को यह बात बताने पर उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय और कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए।

जिले के अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के बाद आरोपी विशाल को दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष के कारावास (Imprisonment) तथा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी विशाल को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया है।

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