• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

Writer D by Writer D
24/11/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। जिले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट (POCSO Act) विपिन कुमार ने नाबालिग से बलात्कार (Rape) के आरोप में एक अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर कारावास (Imprisonment) व 45 हजार रुपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार उसकी पुत्री 23 अगस्त 2017 को कृष्णा नगर अपनी मां के पास जा रही थी, तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला जो उसकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो खोज करने पर पता चला कि उसकी बेटी को नरेश के साथ देखा गया है।

पिता ने जब नरेश के घर जाकर देखा तो नरेश भी घर से लापता था। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए अभियुक्त नरेश को धारा 363 के अन्तर्गत चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा-366 के अपराध में चार वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 के अपराध पर 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 3/4 में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रूपये का अर्थदण्ड जमा करने का आदेश दिया है। अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

Tags: mathura news
Previous Post

बैंककर्मी से सरेराह लूट

Next Post

युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

Writer D

Writer D

Related Posts

Brihaspati Kund
उत्तर प्रदेश

अयोध्या में दिखेंगे दक्षिण भारत के तीन महान संगीतज्ञ

08/08/2025
Sandeep Singh
Main Slider

सपा सुप्रीमो की टिप्पणी का दिया जोरदार जवाब, बोले- जब से भाजपा आई तभी पढ़ाई में जान आई

08/08/2025
Hero company's two wheeler showroom building collapsed
Main Slider

हीरो कंपनी टू व्हीलर शोरूम की बिल्डिंग भरभराकर गिरी, 3 की मौत; कई मलबे में दबे

08/08/2025
MYUVA
उत्तर प्रदेश

प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

08/08/2025
OP Rajbhar-Akhilesh Yadav
Main Slider

सपा सुप्रीमो के बयान के बाद योगी के कैबिनेट मंत्री ने अखिलेश पर किया ‘ABCD’ का वार

08/08/2025
Next Post
Suicide

युवक ने फांसी लगा कर की आत्महत्या

यह भी पढ़ें

Dead Body

गन्ने के खेत में मिला युवक का शव

22/04/2023
Seema Haider

सीमा हैदर पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर युवक ने दबाया गला फिर बरसाएं थप्पड़

04/05/2025
hema malini

मथुरा को NCR में शामिल करने की मांग -हेमा मालिनी

10/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version