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गैंगेस्टर अपराधी की 12.15 लाख की संपति कुर्क

House Attached

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सुलतानपुर। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के गैंगेस्टर अपराधी की 12 लाख 15 हजार रुपये की संपति कुर्क (Property Attached) की गई है। यह कार्रवाई उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत धारा 14 (1) के तहत की की गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने मंगलवार को गैंगस्टर के अपराधी ढकवा निवासी सूरज यादव की अपराध से अर्जित की गई 12.15 लाख की संपति कुर्क की है। इसमें दो ट्रैक्टर और एक मोटर साइकिल है।

उप जिला मजिस्ट्रेट सदर व क्षेत्राधिकारी कादीपुर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस बल की मौजूदगी में मुनादी कराकर आदेश का प्रभावी पालन किया गया। गांव वालों से अपील की गई कि अपराध से दूर रहे तथा अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित ना करें।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अपराधिक कृत्यों में कई वर्षों से संलिप्त रहा है। उसने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर कई आपराधिक घटनाएं की है। अपराधिक तरीके से धन अर्जित कर सम्पत्ति बनायी है। उसके विरुद्ध कई गम्भीर अपराध जनपद सुलतानपुर में पंजीकृत है।

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