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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कारावास व 41 हजार का जुर्माना

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फिरोजाबाद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव ने बुधवार को 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 41 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर सात माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि का 80 प्रतिशत पीड़िता को दिये जाने का आदेश पारित किया है।

मामला थाना उत्तर से जुड़ा है। 26 जुलाई 2019 को एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका रात 8 बजे अपने घर से चूड़ी का हिसाब कापी में चढ़वाने के लिये जा रही थी कि रास्ते में पीड़िता के भाई का दोस्त भोला पुत्र महेश निवासी कौशल्या नगर, थाना उत्तर टैम्पो लेकर मिला। जिसे पहले से पीड़िता जानती थी। पीड़िता को टैम्पों में बैठाकर एक महाविद्यालय के पास झाड़ियों में ले गया और उसे मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया। आरोपित ने पीड़िता को अपने साथ हुए गलत काम की जानकारी परिजनों को देने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने घर आकर इसकी जानकारी अपनी मां को दी। मां पीड़ित पुत्री को लेकर थाने गई और तहरीर दी।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपित भोला के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी विशेष अभियोजक कमल सिंह ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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