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अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को 12 साल का कारावास

Imprisonment

Imprisonment

हमीरपुर। नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपित को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट नीरज महाजन की अदालत ने 12 वर्ष के कठोर करावास (Imprisonment) की सजा सुनाते हुए 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 06 अप्रैल 2014 को जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगा सरीला कस्बे के मांझखोर निवासी कर्ल्लू उर्फ धर्मेंद्र पुत्र राम सिंह के खिलाफ तहरीर दी थी।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले में आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपित को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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