मुंबई। घाटकोपर इलाके में सोमवार दोपहर 120 फीट ऊंची होर्डिंग गिरने (Hoarding Accident) से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे (Hoarding Accident) की चपेट में 88 लोग आए थे। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, घाटकोपर में गिरा यह होर्डिंग अवैध था, जिसका आकार 120 गुना 120 फुट था।
मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक, यह हादसा घाटकोपर (Ghatkopar) इलाके में धूल भरी आंधी और बारिश के दौरान एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर हुआ। बीएमसी ने बताया कि 40 गुना 40 फुट से अधिक आकार की होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं है। हालांकि, गिरने वाली होर्डिंग का आकार 120 गुना 120 फुट था। हादसे के बाद मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने ‘ईगो मीडिया’ के मालिक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
बीएमसी अधिकारी (BMC official) ने बताया कि मालिक भावेश भिंडे और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
आज शाम पटना के गंगा घाट पर होगा सुशील मोदी का अंतिम संस्कार, जेपी नड्डा होंगे शामिल
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने इस हादसे के बाद देर शाम घटनास्थल का दौरा किया। सीएम शिंदे ने मुंबई शहर में सभी होर्डिंग के ढांचों की लेखा परीक्षा का आदेश दिया है। उन्होंने हादसे (Hoarding Accident) में मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।