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जेल में गैंगवार मामले में 14 कैदी हत्या के आरोप से बरी

mathura jail

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मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने मथुरा जेल (Mathura Jail) में गैंगवार (Gangwar) में एक अभियुक्त की हुई हत्या के मामले में 14 कैदियों को हत्या के आरेप से बरी कर दिया है।

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार पाण्डे की अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल सूर्यवीर सिंह ने बताया कि 17 जनवरी 2015 को किसी अन्य मुकदमें जेल में बन्द दीपक मीणा एवं ब्रजेश मावी की हत्या के आरोप में जेल में बन्द राजेश टोटा ग्रुप में हुई गैंगवार में अक्षय सोलंकी की जेल में गोली लगने से मृत्यु हो गई थी जबकि राजकुमार शर्मा,राजेश टोंटा, गोपाल शर्मा और संजू प्रधान घायल हुए थे ।

इस घटना की रिपोर्ट जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने सदरबाजार थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में अभियुक्त राजेश टोटा की मृत्यु हो जाने के कारण 14 अभियुक्तों पर अक्षय सोलंकी की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चला।

उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान पुलिस के पक्ष के मौके के गवाह जेल अधीक्षक राकेश कुमार, जेलर आकाश शर्मा, डिप्टी जेलर सुरेश कुमार , बन्दी रक्षक दिलीप कुमार यादव, उदयवीर सिंह, दिलासाराम, एवं एडवोकेट लवेश शर्मा, सिम बेंचनेवाला दुकानदार मुकेश चूड़ामणि चूंकि पक्ष द्रोही बन गये इसलिए न्यायाधीश ने अभियुक्तों राजकुमार शर्मा, गोपाल शर्मा, गुड्डन शर्मा, राजू, श्यामू ,लारेंस, विमल उर्फ बिट्टू, नईम, ओम प्रकाश, कैलाश गुप्ता, दीपक वर्मा, दीपक मीणा, राकेश चैधरी, गोपाल यादव को संदेह का लाभ देकर हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

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