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इस राज्य में लगा 15 दिन का लॉकडाउन, जानें क्या खुला, क्या बंद

lockdown extended

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे ने राज्य में सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने कहा कि नई सख्ती लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इसकी सख्ती लॉकडाउन जैसी ही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। रात 8 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी।

सीएम उद्धव ठाकरे नए नियमों का ऐलान करते वक्त लॉकडाउन शब्द से बचते रहे। उन्होंने कहा कि हम सख्ती लागू कर रहे हैं. यह लॉकडाउन नहीं है, लेकिन सख्ती रहेगी। सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐलान करते हुए कहा कि बुधवार रात 8 बजे से ब्रेक द चेन अभियान शुरू होगा। पूरे महाराष्ट्र में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी।

15 दिनों तक सिर्फ जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह के आवागमन पर पाबंदी रहेगी, यह एक तरह से संचार बंदी है। पूरे राज्य में धारा 144 लागू होगी। इस दौरान लोकल ट्रेन, बसें, ऑटो-टैक्सी की सेवाएं जारी रहेंगी। जरूरी सेवाएं सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि कुछ सेवाओं को समय के बंधन से छूट मिली हुई है।

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उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह आपके मन-मुताबिक न हो, लेकिन तब भी ऐसा करना पड़ रहा है। पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी।

आवाजाही पर पाबंदी, दफ्तरों को बंद करने का आदेश

पूरे सूबे में आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सुबह 7 से रात 8 बजे तक जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। हम ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीजें जरूरी चीजों के लिए ही रहेंगी। सभी दफ्तरों और संस्थानों को 15 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। हमने लंबे समय तक विचार किया है, लेकिन अब सख्त कदम उठाने का वक्त आ गया है। मैं लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम कुछ सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमें इस मामले में ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत है।

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दुकानदारों को मानने होंगे ये नियम

एसेंसियल सर्विस की सभी दुकानों के दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क, सैनेटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगी. दुकानों पर पारदर्शी शीट या शीशा लगा कर रखें ताकि कस्टमर से सीधा कॉन्टैक्ट न हो। इसके साथ ही गाइडलाइन में ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट लेने की बात कही गई है।

कस्टमर भी कोरोना नियमों का पालन करे यह दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। दुकान पर अगर कोई ग्राहक या दुकानदार गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले ग्राहक को अगर दुकान सेवाएं देगा तो 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियम

गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑटो रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त दो सवारियां बैठ सकती हैं. चार पहिया टैक्सी में आरटीओ नियमों के हिसाब से सवारी क्षमता का 50 प्रतिशत बैठ सकती हैं. बसों में सीट की क्षमता के हिसाब से लोग यात्रा कर सकते हैं. खड़े होकर यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा.

मजदूरों को दिए जाएंगे 1500 रुपये

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि 12 लाख मजदूरों को 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. रिक्शाचालकों को भी 1500 रुपये दिए जाएंगे. आदिवासियों को 2000 रुपये दिए जाएंगे.

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