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मुजफ्फरनगर सामूहिक हत्याकांड में 11 साल बाद फैसला, 16 को उम्रकैद

Life Imprisonment

life imprisonment

मुजफ्फरनगर। जिले में चर्चित बड़कली मोड़ मर्डर केस में सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला है। जहां पर कोर्ट ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है। दरअसल, बीते 11 साल पहले बड़कली मोड़ हत्याकांड को अंजाम देते हुए 3 बच्चों समेत एक ही परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले पर स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट-2 के जज ने केस की सुनवाई के बाद सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर सभी 16 आरोपियों को दोषी ठहराया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा भी सुनाई है।

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरनगर के बड़कली में सामूहिक हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मीनू त्यागी समेत 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 के जज छोटे लाल यादव ने फैसले के लिए 4 जुलाई की तारीख दी थी, इसके बाद आज आरोपियों की सजा का ऐलान किया गया है। बता दें कि, लगभग 11 साल पहले रोहाना गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह एवं उनके परिवार के तीन मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की सामूहिक हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र जज (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट नंबर-2 में चल रही थी।

 क्या है पूरा मामला?

वहीं, जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पिछले 11 साल पहले गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह समेत उनके परिवार की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में 3 बच्चे भी शामिल थे, जिसके बाद आरोपियों ने सामूहिक हत्याकांड को सड़क हादसा दिखा दिया था।

वहीं, एडवोकेट का कहना है कि बीते 11 जुलाई 2011 को उदयवीर सिंह अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर अपने बधाई खुर्द गांव से मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे। इस बीच शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़कली मोड़ पर उलटी साइड से आ रहे ट्रक ने कार में सीधी टक्कर मार दी थी।

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हालांकि, इस केस में 9 जून को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 20 जून को फैसले की तारीख घोषित की थी। इस मामले में कुख्यात विक्की त्यागी, मीनू त्यागी, अनिल, शुभम समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

20 आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 जून तय की थी। जहां 11 जुलाई 2011 को रोहाना मार्ग स्थित बड़कली मोड़ पर रोहाना समिति के पूर्व चेयरमैन उदयवीर सिंह की कार में ट्रक की टक्कर से तीन मासूम बच्चों समेत परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच शुरू हुई तो साजिश का खुलासा हुआ। इस मामले में वादी ब्रजवीर सिंह ने चरथावल के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे विक्रांत त्यागी उर्फ विक्की, उसकी पत्नी मीनू त्यागी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

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