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हाफिज सईद के बहनोई समेत 18 लोगों को गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया

 

नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता जताया है। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने यूएपीए अधिनियम के तहत 18 और व्यक्तियों को आंतकवादी घोषित किया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और आतंकवाद के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सरकार ने यूएपीए अधिनियम 1967 (2019 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत 18 और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है।

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सूची में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी भी शामिल हैं। सरकार ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी लश्कर-ए-तैयबा के यूसुफ मुजम्मिल, लश्कर-ए-तैयबा के सरगना साफिज सईद के बहनोई अब्दुर रहमान मक्की, 1999 में कंधार आईसी-814 अपहरण का आरोपी युसूफ अजहर, बंबई बम धमाको की साजिश रचने वाला टाइगर मेमन, छोटा शकील, हिज्बुल मुजाहिद्दीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन और इंडियन मुजाहिद्दीन के भटकल बंधुओं को आतंकवादी घोषित किया है।

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