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पाक्सो एक्ट में तीन को हुई 20-20 वर्ष की सजा

Imprisonment

Imprisonment

लखीमपुर खीरी। पाक्सो एक्ट (Pocso Act) के मामले में विशेष जज पाक्सो कोर्ट द्वारा तीन आरोपितों को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई गयी है। 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।

अभियोजन पैरवी एडवोकेट बृजेश पांडे विशेष लोग अभियोजन पाक्सो ने जानकारी दी कि थाना फूलबेहड़ अंतर्गत मुकदमा 351/2013 के अंतर्गत 376 घ सहित पाक्सो व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमें में अभियुक्त चौधरी उर्फ सर्वेश, छंगा, व आलोक को न्यायालय ने दोषी पाए जाने के बाद 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रुपये के जुमाने की सजा (Imprisonment) सुनाई है।

इस दौरान कुल 14 गवाह कराए गए थे। सभी अभियुक्त 2013 से जिला कारागार खीरी में बंद हैं। मंगलवार को इन सभी को जज द्वारा सजा सुनाई गई है।

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