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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

Imprisonment

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव ने 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी सूरज को 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार रूपये जुर्माना से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर उसका 80 प्रतिशत पीड़िता को उसके हितार्थ दिया जायेगा।

मामला थाना नारखी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने 10 अगस्त 2020 को थाना नारखी में मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री (पीड़िता) उम्र 5 वर्ष को अभियुक्त सूरज निवासी पिपरौली नारखी दुकान से टॉफी, नमकीन दिलाने का लालच देकर अपने चाचा के घर में ले गया और उसके साथ दुराचार किया।

पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी सूरज के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो न्यायालय अरविन्द कुमार यादव की न्यायालय में की गयी।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष अभियोजक कमल सिंह ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।

अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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