भदोही। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है।
न्याय विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि दीपक उर्फ बउ पुत्र चंद्रकेश पाठक निवासी अजयपुर थाना ज्ञानपुर, भदोही के विरुद्ध नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।
मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई गई है। साथ ही अभियुक्त को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।