महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले की पास्को अदालत ने एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म (Rape) किये जाने के चार साल पुराने मामले में मंगलवार को अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास (Imprisonment) और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि अजनर क्षेत्र के एक गांव में चार वर्ष पुरानी घटना में अपनी रिश्तेदारी में आये एक युवक ने 14 वर्षीय किशोरी को अगवा कर लिया था और सूने पड़े मकान में ले जाकर उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया था।
होश में आने पर किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी जिस पर शिकायत मिलने के उपरांत पुलिस द्वारा इस प्रकरण की जांच पड़ताल में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लारौंन निवासी प्रेमचन्द्र कुशवाहा के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं 363,366,376;3 व चार पाक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
उन्होने बताया कि इस मुकदमे में आरोपी अभियुक्त को अदालत से दंडित कराने के लिए पुलिस द्वारा सघन तरीके से पैरवी की गई। जिस पर अपर जिला सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका चौधरी ने मंगलवार को मुकदमे में विस्तृत सुनवाई के उपरांत फैसला देते हुए दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त प्रेमचंद्र कुशवाहा को 20 वर्ष के कारावास (Imprisonment) व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
मुकदमे में सघन पैरवी करके अभियुक्त को दंडित कराने में विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मिश्रा और अमन सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।