कौशांबी। जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में बुधवार को दो आरोपियों को 20 वर्ष कारावास (Imprisonment) और 38 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार जिले के पश्चिम शरीरा थाना में 23 दिसंबर 2017 को बड़कू उर्फ चंद्रिका और रफ्फू सिंह उर्फ रामपाल के विरुद्ध नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज नीरज उपाध्याय की अदालत में हुई ।
विपक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो के परिशीलन के उपरांत अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दुष्कर्म का दोषी पाया जिस पर आज अदालत में दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष की कैद (Imprisonment) और 38 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।