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पॉक्सो के तहत दोषी को 20 साल की सजा

Writer D by Writer D
09/09/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, रायबरेली
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POCSO Act

POCSO Act

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रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली की एक अदालत ने POCSO के अपराधी को 20 वर्ष के कारावास और 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजायाफ्ता अपराधी ने 06 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।

विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिवेदी से आज शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार रायबरेली की पाक्सो अदालत के जज विद्या भूषण पांडे ने POCSO के अपराधी को दोषसिद्ध होने पर 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि दंडित अपराधी चंदन ने अब से करीब चार वर्ष पहले गुरुबख्शगंज इलाके में एक छह वर्ष की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। बच्ची की मां अपनी बच्ची को घर छोड़ कर बाजार किसी काम से गयी थी कि इसी दौरान चंदन उस मासूम बच्ची को उसके घर से उठकर चला गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस कांड के बाद से बच्ची के पेट मे तकलीफ शुरू हो गई और बाद में बच्ची की मौत भी हो गयी।

तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायालय व POCSO अधिनियम द्वितीय रायबरेली ने चंदन को अपराधी पाया और उसे 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 25,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी है ।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक अशोक त्रिवेदी व पैरवीकार आरक्षी धीरज यादव का योगदान सराहनीय रहा है।

Tags: crime newspocso actrai bareilley newsup news
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