अमरोहा। जिले में अदालत ने मंगलवार को अपने फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा (Imprisonment) सुनाने के अलावा 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पास्को फर्स्ट) कपिला राघव की अदालत की ओर से मंगलवार को धारा 323,504,506,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में दुष्कर्म से संबंधित व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाते हुए दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना रहरा पर दर्ज मुकदमे में आरोपी विक्रम निवासी ग्राम जयतौली जनपद अमरोहा को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं ,40 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।