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दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा

Imprisonment

Imprisonment

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अदालत ने बुधवार को एक बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) और 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शिवपूजन पटेल ने बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में लगभग आठ वर्षीया बच्ची के साथ यह घटना 16 मई 2021 को उस समय हुई जब वह मामा की शादी में शामिल होने गई थी और गांव के स्कूल में बनाए गए बरात के जनवासे में तखत पर सो रही थी कि गांव का एक युवक रात्रि में उसे उठाकर स्कूल के पीछे झाड़ियों में ले गया और उसके साथ कुकर्म कर मौके में उसे बेहोश छोड़कर फरार हो गया।

परिजनों ने पुलिस को सूचित कर घटना का मुकदमा दर्ज कराया और पीड़िता का डाक्टरी मुआयना कराया गया। अगले दिन पुलिस ने आरोपी युवक उमेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाद में पुलिस ने मात्र 21 दिनों में विवेचना कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और न्यायालय में मुकदमे की पैरवी के दौरान अभियोजन पक्ष ने घटना के 6 साक्ष्य पेश किए गए।

बुधवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की पेश दलीलें और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी युवक उमेश निषाद को 25 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

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