Site icon 24 GhanteOnline | News in Hindi | Latest हिंदी न्यूज़

सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त खाते से 26.50 लाख रुपए निकाले गए : NIA

Sachin Wajhe

Sachin Wajhe

उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद वाजे और उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए।

ये जानकारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच में सामने आई है, जिसके बारे में शनिवार को अदालत में जानकारी दी गई। एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं लिया। एनआईए ने लेकिन कहा कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए।

यह लॉकर वाजे और उनके एक सहयोग के संयुक्त नाम पर है और सहयोगी भी मामले में आरोपी है। जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं जिनमें लैपटॉप, डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकार्डर), क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल हैं और उनकी जांच करने की जरूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत सात अप्रैल तक बढ़ा दी।

पंचायत चुनाव से एक्शन में यूपी पुलिस, अबतक 579 अपराधियों को किया जिला बदर

एनआईए कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले की भी जांच कर रही है। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वाजे को चार मार्च को अपराध स्थल के पास देखा गया था. पांच मार्च को ठाणे में हिरेन का शव मिला था। एनआईए ने अदालत को बताया कि दो अप्रैल को एक मर्सिडीज कार जब्त की गई। एजेंसी ने दक्षिण मुंबई के एक क्लब से एक डायरी भी बरामद की है जिसमें जिक्र किया गया है कि वाजे को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था।

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे वाजे के घर में एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट मिला है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए वाजे की हिरासत की जरूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर है।

60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का लालच देकर करोड़ों रुपए ठगने वाले धरे गए

सिंह ने वाजे को और छह दिनों के लिए हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि एनआईए को अभी इस मामले में कई जांच करनी है । एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए वाजे के वकील अबद पोंडा ने कहा कि एनआईए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 15 दिन पूरा होने के बाद आरोपी की रिमांड मांग सकती है।

Exit mobile version