दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य की उन याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में खुद को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई की अपील का विरोध किया था और कहा था कि भ्रष्टाचार रोधी कानून में संशोधन के साथ ही मामला निष्फल हो चुका है।
इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि कानून में संशोधन ऐसे मामलों में लागू नहीं होता जो बदलाव से पहले ही हो चुके हैं। जस्टिस बृजेश सेठी ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में धारा 13 (1) (डी) से संबंधित संशोधन बरी किए गए लोगों के बचाव में नहीं आएगा। इसके साथ ही जस्टिस बृजेश सेठी का कहना था कि सीबीआई अपील को विधिवत दायर किया गया था।
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विभिन्न आवेदनों और याचिकाओं पर अलग-अलग फैसला सुनाते हुए जस्टिस सेठी ने कहा, “संशोधित कानून ऐसे अपराधों में लागू नहीं होता जो पहले ही हो चुके हैं। अपील पर सुनवाई करने में कोई बाधा नहीं है। आवेदन खारिज किए जाते हैं।”
बता दें कि जस्टिस सेठी 30 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इसी वजह से उन्होंने 2जी मामले से संबंधित विभिन्न अपील अपनी कोर्ट से मुक्त करते हुए कहा कि इन्हें एक दिसंबर को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।