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31 जुलाई से पहले दाखिल करें ITR, नहीं तो देना पड़ेगा इतना जुर्माना

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नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR)  दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर (ITR) दाखिल नहीं किया है तो कृपया अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अपना आयकर रिटर्न आज ही फाइल करें।

इसके बाद 5 हजार रुपए लेट फीस के रूप में जमा करना पड़ सकते हैं। ऐसे करदाता जिनका ऑडिट होना है, उन्हें छोडकऱ बाकी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। आयकर विभाग ने बुधवार को ट्वीट कर करदाताओं से ये अपील की है।

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में कहा है कि वेतनभोगी करदाताओं और गैर-लेखापरीक्षा मामलों में वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। करदाता अंतिम समय में भीड़ से बचने के लिए अपना आईटीआर रिटर्न विभाग के आधिकारिक वेबसाइट http:ncometax.gov.in#ITR पर जाकर दाखिल कर सकते हैं।

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आयकर विभाग के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन उन सभी करदाताओं के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों का ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन करदाताओं के खातों को ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। करदाता को यह भी जानना जरूरी है कि अलग-अलग प्रकार के इनकम वाले व्यक्तियों के लिए आईटीआर फॉर्म अलग-अलग हैं।

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