उत्तर प्रदेश के मेरठ में शादी समारोह के दौरान कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन न करना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना परिवारवालों को भारी पड़ गया।
यहां वर-वधू के पिता के साथ ही गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी कैंट ईरज राजा का कहना है कि शादी समारोह के दौरान बैंड इत्यादि मिलाकर 100 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए लेकिन यहां 300 से 350 लोग पाए गए। लिहाज़ा ये कार्रवाई की गई है।
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मेऱठ के लालकुर्ती स्थित बैजल भवन में शादी समारोह के दौरान न तो लोगों ने मास्क लगा रखा था और न ही यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। यहां सैनेटाइज़र की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। शादी में शामिल लोगों की संख्या 300 से 350 थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे कार्यक्रम की वीडियो बनाई और अफसरों को सूचना दी। इसी सूचना और वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बताया जाता है कि यहां कसेरूखेड़ा ऊंचा मोहल्ला निवासी वीर सिंह की बेटी की शादी के लिए ग्रास मंडी सदर बाज़ार निवासी राजू चौहान की बारात आई थी। शादी में शामिल लोगों की संख्या निर्धारित से काफी ज्यादा थी।
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लिहाज़ा ये सख्त कार्रवाई की गई है। एएसपी कैंट ईरज राजा का कहना है कि मेरठ में शादी समारोह के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने पर मुकदमा दर्ज होने का ये पहला मामला है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह के दौरान अगर कहीं भी कोविड गाइडलाइंस का पालन न किया गया सख्त कार्रवाई की जाएगी।