नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के लिए हर रोज तकरीबन 30,000 आवेदन आ रहे हैं जिनमे हर रोज 10,000 नए नंबर प्लेट लगाए जा रहे हैं।
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हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन लेने वाली कंपनी Rosmerta Safety Systems के अनुसार नए नंबर प्लेट के डोर स्टेप इंस्टालेशन की मांग बढ़ रही है। हालांकि अब आपको अपने वाहन में इस नंबर प्लेट को लगवाने के लिए 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल हर रोज HSRP के लिए हजारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं, नतीजतन इसके लिए अब वोटिंग पीरियड बढ़ गया है।
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जब भी कोई व्यक्ति हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बुक करता है तो इसके बाद उसे एक स्लिप जारी की जाती है जो 15 दिनों तक वैलिड रहती है। अगर कभी HSRP ना होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ये स्लिप दिखाकर आप चालान से बच सकते हैं। अगर आप भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो इस स्लिप को दिखाकर चालान से बच सकते हैं।