नई दिल्ली| एलईडी/एलसीडी टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण घटक पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क एक अक्टूबर यानी बृहस्पतिवार से अमल में आ जायेगा। सरकार ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में यह कहा। सरकार ने पिछले साल ओपन सेल के आयात पर सीमा शुल्क से 30 सितंबर 2020 तक छूट दी थी।
घरेलू उद्योग ने विनिर्माण क्षमता तैयार करने के लिये यह समय मांगा था। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एलईडी/एलसीडी टीवी पैनल के लिये ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने का प्रावधान लागू किया। पिछले साल तक 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के टेलीविजन आयात किये गये थे। इस साल जुलाई अंत से टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।
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टेलीविजन उद्योग की दलील है कि वह दबाव में है क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार पैनल की कीमत 50 प्रतिशत बढ़ गई है और ओपन सेल पर 5 प्रतिशत सीमा शुल्क से टेलीविजन की कीमत करीब चार प्रतिशत बढ़ेगी। उनका कहना है कि 32 इंच के टेलीविजन का दाम 600 रुपये और 42 इंच का दाम 1,200 से 1,500 रुपये बढ़ेगा।
पिछले साल तक 7,000 करोड़ रुपये मूल्य के टेलीविजन आयात किए गए थे। सरकार सीमा शुल्क ढांचे के जरिये टेलीविजन उद्योग की मदद कर रही है। दिसंबर 2017 से टेलीविजन के आयात पर 20 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है। इतना ही नहीं इस साल जुलाई से टेलीविजन आयात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। टेलीविजन विनिर्माताओं को आयात से पूरी तरह से राहत दी जा रही है।