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जेल में आसाराम का बैनर लगाकर कंबल बांटने के मामले में जेल अधीक्षक समेत 6 लोग दोषी  

Asaram's banner in jail

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उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जेल में आसाराम बापू का बैनर लगाकर कंबल बांटने के मामले में डीआईजी जेल की रिपोर्ट में जेल के अधिकारी दोषी पाए गए हैं। डीआईजी जेल की रिपोर्ट में शाहजहांपुर के जेल अधीक्षक राकेश कुमार, जेलर राजेश राय और 4 वार्डर दोषी मिले हैं। मामले में डीजी जेल, आनंद कुमार ने कहा है कि सभी दोषियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

21 दिसंबर को शाहजहांपुर जेल में कैदियों को कंबल बांटे गए थे। एक संस्था की ओर से जेल परिसर में ये आयोजन किया गया था। मामले में आसाराम बापू का बैनर सामने आने के बाद हड़कंप मचा था। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद डीजी जेल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे।

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बता दें जेल प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके कंबल बांटने के कार्यक्रम को सरकारी बना दिया था। इसमें बताया गया कि लखनऊ स्थित आसाराम बापू आश्रम की तरफ से कंबल भेजे गए हैं। हैरानी की बात ये है कि कैदियों को कंबल बांटने वाले अर्जुन और पुष्पेंद्र आसाराम केस में गवाह की हत्या के आरोपी हैं। यही नहीं, ये दोनों इसी शाहजहांपुर जेल में बंद रहे हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। कंबल बांटने के अलावा कैदियों को श्रीमद् भागवत गीता, नशे से सावधान, योगासन, तुलसी रहस्‍य, सुख, समृद्धि का आधार गाय समेत कई विषयों पर किताबें भी दी गईं।

रेप के आरोपी है आसाराम

आपको बता दें कि आसाराम ने 2013 में शाहजहांपुर की ही एक छात्रा से रेप किया था, जबकि 2018 में राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वह इसी केस में तब से जेल में बंद है.

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