संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरियावां निवासी गैंगेस्टर एक्ट (Ganster Act) के अभियुक्त सदन चौरसिया की 79 लाख रूपये मूल्य की संपत्ति की कुर्की (Property Attached) रविवार को न्यायालय के निर्देश की गई।
एसडीएम खलीलाबाद रमेश चंद्र एवं सीओ खलीलावाद दीपांशी राठौर समेत भारी पुलिस बल द्वारा आज दोपहर कुर्की की कार्रवाई की गयी।
एसडीएम खलीलाबाद रमेश चंद्र ने यहां बताया कि लगभग 79 लाख रूपये की अनुमानित लागत के दो मकानों पर रविवार को कुर्की की नोटिस चस्पा की गई। उन्होंने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के क्रम में कुर्की (Property Attached) की उक्त कार्रवाई की गयी। एसडीएम ने बताया कि क्रेटा वाहन नम्बर यूपी 51 एक्यू 2021 जिसकी अनुमानित कीमत 06 लाख 58 हजार 100 पर भी कुर्की की कार्रवाई की गई है।
न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार अपराधी सदन लाल चौरसिया उर्फ सदन चौरसिया पुत्र हीरालाल चौरसिया निवासी सेमरियावां बाजार की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति सेमरियावां में स्थित गाटा संख्या-627 रक्वा 0.025 हेक्टेयर भूमि पर निर्मित दो मकानों पर कुर्की की कार्रवाई की नोटिस चस्पा की गई। उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत उक्त कार्रवई की गयी।
इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय नागरिक तथा प्रभारी निरीक्षक दुधारा राकेश कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर कोतवाली खलीलाबाद सर्वेश राय, चौकी इंचार्ज बाघनगर शैलेन्द्र सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।