देहरादून। मुख्यमंत्री धामी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) ( Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana) को स्वीकृति मिलने से राज्य के 7953 छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। योजना के लाभ के लिए माता-पिता और अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (जूनियर स्तर) ( Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana) के तहत राजकीय विद्यालय एवं राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित और विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट को रोकने के दृष्टिगत कक्षा 6 से 12 वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
विकासखंड स्तर पर कक्षा 05 से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगात्मक परीक्षा के आधार पर कुल प्रतिभागी छात्रों में से 10 प्रतिशत श्रेष्ठता वाले छात्र छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन एससीईआरटी उत्तराखंड देहरादून की ओर से किया जायेगा।
योजना ( Mukhyamantri Medhavi Chhatra Yojana) के तहत कक्षा 06 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 1 वर्ष तक 600 रुपये प्रतिमाह कक्षा 07 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 700 रुपये प्रतिमाह तथा कक्षा 08 के पात्र विद्यार्थियों को अधिकतम 01 वर्ष तक 800 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ के लिए राज्य में संचालित राजकीय, राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं (केन्द्रीय व आवासीय विद्यालयों को छोड़कर) से कक्षा 05 संस्थागत रूप से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और वर्तमान में कक्षा 06 में संस्थागत छात्र-छात्रा के रूप में अध्ययनरत होना भी अनिवार्य है। कक्षा 06 एवं 07 में प्रत्येक कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
STF ने किया अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश, पूर्व रणजी प्लेयर निकला सरगना
अनुसूचित जाति व जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति का लाभ समुचित रूप से मिल सके, इसके लिए उन्हें प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्राप्त अंकों व कक्षा 06 से 07 तक प्रत्येक कक्षा में प्राप्त अंकों में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी विद्यार्थी को राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का दोहरा लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के माता-पिता एवं अभिभावक की वार्षिक आय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
प्रदेश के 95 विकासखंडों में कक्षा 05 उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं की कुल संख्या 79532 है, जिनमें से छात्रवृत्ति हेतु आई 10 प्रतिशत छात्र छात्राओं की संख्या 7953 होगी। इस छात्रवृत्ति को प्रारम्भ में प्रथम वर्ष में कक्षा 06 में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों को दिया जाएगा। क्रमोत्तर वर्षों में निर्धारित पात्रता के अनुसार निरन्तर रूप से कक्षा 08 तक दिया जायेगा।