• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार, अगली सुनवाई 27 जुलाई को

Desk by Desk
23/07/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राजनीति, राजस्थान, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। राजस्थान के सियासी संकट पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 जुलाई सोमवार को अगली सुनवाई होगी। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाला फैसला लागू नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा पार्टी के भीतर लोकतंत्र पर आपके क्या विचार हैं? जवाब में, सिब्बल ने कहा कि यह विधायकों को समझाने के लिए है। उन्हें वापस आकर कहना चाहिए कि वे छुट्टी में थे। वे अभिव्यक्ति की आजादी आदि का इस्तेमाल कर रहे थे। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या पार्टी की बैठक में भाग लेने के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी ने बैठक के लिए एक व्हिप जारी किया है और कहा कि यह केवल नोटिस है, व्हिप नहीं। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि यह नोटिस उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के संबंध में है।

सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा- एक दिन इंतजार क्यों नहीं कर लेते?

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यवाही को स्थगित करने के लिए सहमति देते हुए दो पत्र दिए थे, लेकिन उन्होंने उन पत्रों को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

राजस्थान के बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक रोकने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई की है। जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई की है। जोशी की इस याचिका पर पायलट खेमे ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न किया जाए।

Tags: Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

कोरोना संकट में बढ़ी मुश्किलें, पटना AIIMS के 400 नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर

Next Post

हिमाचल दोबारा नहीं होगा लॉकडाउन,कम्युनिटी स्प्रेड का खतरे है बाहर

Desk

Desk

Related Posts

Azam Khan
Main Slider

23 महीने बाद खुली हवा में सांस लेंगे आजम खान, सीतापुर जेल से निकले बाहर

23/09/2025
Dhannipur mosque
Main Slider

धन्नीपुर मस्जिद का नक्शा ADA ने किया रिजेक्ट, जानें पूरा मामला

23/09/2025
azam khan
उत्तर प्रदेश

आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता हुआ साफ, पुलिसकर्मी अलर्ट

23/09/2025
CM Dhami
Main Slider

रेवेन्यू सरप्लस की उपलब्धि पर CM धामी ने CAG रिपोर्ट का जताया आभार

23/09/2025
200 people fell ill after eating Kuttu Atta
Main Slider

नवरात्रि में कुट्टू के आटे का कहर, खाते ही 200 लोग बीमार

23/09/2025
Next Post

हिमाचल दोबारा नहीं होगा लॉकडाउन,कम्युनिटी स्प्रेड का खतरे है बाहर

यह भी पढ़ें

kriti

Siddharth Shukla : अनुष्का के बाद कृति सेनन भी मीडिया पर भड़कीं

05/09/2021
Maha Kumbh

महाकुम्भ 2025: सनातन की अलख जगाने श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महाकुम्भ नगर में हुआ भव्य प्रवेश

14/12/2024
अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल में शिफ्ट Arnab Goswami shifted to Taloja jail

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को तलोजा जेल में किये गए शिफ्ट

08/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version