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आगरा की स्नातक डिग्री को टीजीटी में मान्य न करने के लिए राज्य सरकार से मांगी जानकारी

Desk by Desk
06/09/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
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court seeks reply

कोर्ट ने मांगा जवाब

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प्रयागराज| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा की स्नातक डिग्री को टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए मान्य करार न देने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है।

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याचियों ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन किया था। वे लिखित परीक्षा में सफल हुए और उन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया लेकिन शामिल नहीं किया गया। बोर्ड का कहना है कि याचियों की बीए की डिग्री में अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य विषय के रूप में नहीं है जबकि विज्ञापन की शर्त है कि अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी साहित्य में कोई एक विषय के रूप में होना चाहिए।

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याचियों का कहना है कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय का आर्डिनेंस है कि दाखिले के समय संस्कृत, हिंदी और सामान्य अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने इस बात का प्रमाणपत्र भी दिया है कि उनकी सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा विषय के समकक्ष है। याचियों का यह भी कहना है कि इससे पूर्व की भर्ती में अम्बेडकर विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और वे अंग्रेजी अध्यापक के रूप में काम भी कर रहे हैं। कहा गया है कि बोर्ड दोहरा मापदंड अपना रहा है।

Tags: Agra UniversityAllahabad High CourtBachelor's degree not validcourt seeks replyEnglish teacher recruitmentEnglish TGT recruitment 2016TGTअंग्रेजी टीजीटी भर्ती 2016आगरा यूनिवर्सिटीइलाहाबाद हाईकोर्टकोर्ट ने मांगा जवाबटीजीटीस्नातक डिग्री मान्य नहीं
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