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वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जीता केस

Desk by Desk
25/09/2020
in ख़ास खबर, राष्ट्रीय
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vodafone

वोडाफ़ोन

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नई दिल्ली| निजी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए  का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है। द हेग कोर्ट ने शुक्रवार को भारत सरकार के खिलाफ सुनाए गए फैसले में कहा कि भारतीय टैक्स डिपार्टमेंट ने ” निष्पक्ष और बराबरी” से काम नहीं किया है। हेग की अदालत में वोडाफोन की तरफ से DMD पैरवी कर रही थी।

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भारत सरकार और वोडाफोन के बीच यह मामला 20,000 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव  (पूर्व प्रभावी) टैक्स को लेकर था। वोडाफोन और सरकार के बीच कोई सहमति ना बन पाने के कारण 2016 में कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था। जहां आज उसके हक में फैसला आया है।

2007 में वोडाफोन ने हांगकांग के हचिसन ग्रुप के मालिक हचिसन हामपोआ के मोबाइल बिजनेस हचिसन-एस्सार में 67 फीसदी हिस्सेदारी 11 अरब डॉलर में खरीदी थी। वोडाफोन ने यह हिस्सेसदारी नीदरलैंड और केमैन आईलैंड स्थित अपनी कंपनियों के जरिए ली थी। इस डील पर भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वोडाफोन से कैपिटल गेन टैक्स मांग रहा था।

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हालांकि जब कैपिटल गेन टैक्स चुकाने पर राजी हुई तक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की भी मांग की गई। यानी यह डील 2007 में हुई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार विदहोल्डिंग टैक्स की मांग कर रहा था। इसके बाद कंपनी ने 2012 में इस डिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अपने फैसले में कहा था कि वोडाफोन ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ठीक समझा है। 2007 में यह डील टैक्स के दायरे में नहीं थी तो अब इस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है।

Tags: Government of Indiaincome taxretrospective tax caseVodafonewhat is retrospective taxइनकम टैक्सभारत सरकाररेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केसरेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या हैवोडाफ़ोन
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