उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग से दुराचार और उसकी हत्या कर शव गायब करने के मामले में पास्को स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 मार्च 2019 को आठ साल की एक बालिका डीजे देखने गई थी । जब वह घर नही लौटी तो उसकी माँ ने उसकी तलाश की तो लोगो ने बताया कि बालिका को बंटू उर्फ शिवशंकर निवासी गाँव चंदपुरा के साथ देखा था। जब बालिका की माँ बंटू के घर गई तो उसने बताया कि उसने बालिका को तम्बाकू लेने भेजा था। काफी तलाश के बाद भी बालिका नही मिली। दूसरे दिन खेत मे उसका शव मिला।
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पुलिस ने बालिका की माँ की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ नाबालिग से दुराचार, हत्या और शव को गायब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरूद्व न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया ।
न्यायाधीश मृदुल दुबे नेे दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में आज फांसी की सजा सुनाई ।