• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

उच्च न्यायालय का अहम फ़ैसला, कहा- शादीशुदा का गैर के साथ संबंध लिव इन रिलेशनशिप नहीं

Writer D by Writer D
19/01/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, प्रयागराज, राजनीति
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन-रिलेशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा महिला दूसरे पुरूष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है तो इसे लिव इन रिलेशनशिप नही माना जा सकता।

न्यायालय ने कहा कि परमादेश विधिक अधिकारों को लागू करने या संरक्षण देने के लिए जारी किया जा सकता है। किसी अपराधी को संरक्षण देने के लिए नही। यदि अपराधी को संरक्षण देने का आदेश दिया गया तो यह अपराध को संरक्षण देना होगा। कानून के खिलाफ कोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नही कर सकता।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हाथरस ,ससनी थाना क्षेत्र की निवासी आशा देवी व अरविंद की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी

याची आशा देवी महेश चंद्र की विवाहिता पत्नी है। दोनो के बीच तलाक नही हुआ है लेकिन याची अपने पति से अलग दूसरे पुरूष के साथ पति पत्नी की तरह रहती है। अदालत ने कहा कि यह लिव इन रिलेशनशिप नही है वरन दुराचार का अपराध है । जिसके लिए पुरूष अपराधी है।

याची का कहना था कि वह दोनो लिव इन रिलेशनशिप मे रह रहे हैं। उनके परिवार वालो से सुरक्षा प्रदान की जाय।

कोर्ट ने यह भी कहा कि शादीशुदा महिला के साथ धर्म परिवर्तन कर लिव इन रिलेशनशिप मे रहना भी अपराध है जिसके लिए अवैध संबंध बनाने वाला पुरूष अपराधी है। ऐसे संबंध वैधानिक नही माने जा सकते।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

कोर्ट ने कहा कि जो कानूनी तौर पर विवाह नही कर सकते उनका लिव इन रिलेशनशिप मे रहना, एक से अधिक पति या पत्नी के साथ संबंध रखना भी अपराध है। ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को शादीशुदा जीवन नही माना जा सकता और ऐसे लोगो को कोर्ट से संरक्षण नही दिया जा सकता है।

Tags: Allahabad High Courtlive in relationshipup news in hindiupnews
Previous Post

टीम इंडिया की जीत पर अमिताभ बच्चन, बोले- ‘ऑस्ट्रेलिया को ठोक दिया’

Next Post

लोकलाज के डर से बेटी की कर दी हत्या, हत्यारा पिता गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
राजनीति

स्वच्छता का अभियान तभी सफल होगा जब इसमें होगी जन भागीदारी:

28/09/2025
CM Yogi gifts 124 development projects to Balrampur
Main Slider

जिसे जहन्नुम जाना है, वह गजवा ए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का प्रयास करे: मुख्यमंत्री

28/09/2025
PM Modi
राजनीति

UNESCO की अमूर्त सांस्कृति विरासत की सूची में शामिल होगा छठ महापर्व… पीएम मोदी ने की घोषणा

28/09/2025
Swiggy sends chicken roll to SP leader Amit Yadav
उत्तर प्रदेश

नवरात्रि में स्विगी से मंगाया पनीर रोल आया चिकन, टूट गया सपा नेता का 23 साल का तप

28/09/2025
BJP
बिहार

Bihar Elections: बीजेपी ने चुनाव समिति का किया ऐलान, यहां देखें पूरी लिस्ट

28/09/2025
Next Post
deadly attacked

लोकलाज के डर से बेटी की कर दी हत्या, हत्यारा पिता गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

pet fulna

अगर आपको भी है पेट फूलने की समस्या, तो ये पांच आहार है इसका इलाज

22/07/2021
आत्महत्या

ट्रेन के सामने कूदकर युवती ने की आत्महत्या, सगी बुआ के बेटे से थे प्रेम संबंध

09/11/2020
commercial tax department

वाणिज्य कर विभागीय में कैडर पुनर्गठन नहीं हुआ

25/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version