मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के सांसद अतुल राय को राहत मिलती नजर आ रही है। अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की याचिका पर सीजीएम स्पेशल कोर्ट ने वाराणसी कैंट के प्रभारी निरीक्षक को अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की और उसके पुरुष मित्र के खिलाफ मामला दर्ज करने आदेश दिया था।
वाराणसी पुलिस की ओर से सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से जालसाजी और हनी ट्रैप के आरोप पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए गए। पुलिस की ओर से आरोपियों के संभावित ठिकानों पर बार-बार दबिश दिए जाने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दोनों फरार बताए जाते हैं।
आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाने पर विवेचक ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर सीजीएम स्पेशल कोर्ट ने अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की के साथ ही उसके पुरुष मित्र सत्यम प्रकाश राय को भगोड़ा घोषित कर दिया। सीजीएम स्पेशल कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित करने के साथ ही इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश भी दिया है।
गौरतलब है कि सांसद अतुल राय के भाई गाजीपुर निवासी पवन कुमार सिंह ने सीजीएम स्पेशल कोर्ट में वादिनी के खिलाफ यह शिकायत की थी कि वह और उसका पुरुष मित्र सत्यम प्रकाश राय गैंग बनाकर हनी ट्रैप और जालसाजी करते हैं। ये राजनीतिक लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे की वसूली करते हैं।
पवन कुमार सिंह ने ये आरोप भी लगाया था कि जहां पैसे देने को सामने वाला तैयार हो जाता है, वहां ये कूट रचित अभिलेखों के जरिए समझौता कर लेते हैं। अन्यथा की स्थिति में उसके विपक्षी से पैसे लेकर झूठा मुकदमा करते हैं। बता दें कि सांसद अतुल राय रेप के इस मामले फरार रहकर ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े और जीते भी। अतुल राय साल 2019 से ही इसी मामले में जेल में बंद हैं।