हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के एक गांव में प्राइमरी स्कूल की दो मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करने में बुधवार को पुलिस ने आरोपी शिक्षा मित्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षा मित्र को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति रिपोर्ट विभाग को भेजी है।
मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में प्राइमरी विद्यालय के शौचालय में दो मासूम छात्राओं के साथ विद्यालय के ही शिक्षा मित्र ने दुराचार किया था। छात्रों में एक पांच साल व दूसरी की छह साल की उम्र की है। घटना के बाद बच्चियों ने अपने परिजनों को रोते हुए शिक्षा मित्र की करतूत बताई। परिजनों ने मौदहा कोतवाली में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने आरोपी शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह के खिलाफ धारा-376 आईपीसी एवं पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आज आरोपी शिक्षा मित्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
कोतवाली के इंस्पेक्टर पवन कुमार पटेल ने आज शाम बताया कि आरोपी के खिलाफ बलात्कार एवं पास्को एक्ट के तहत मामला सामने आया है। इसीलिये ये धाराएं दर्ज की गई है। बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। एसपी कमलेश दीक्षित ने बताया कि शिक्षा मित्र धर्मवीर के खिलाफ 376 आईपीसी व पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया है। बताया कि इसने पहले भी इस तरह का अपराध किया था लेकिन मामला पुलिस तक नहीं आया था।
मौदहा क्षेत्र के खंड शिक्षाधिकारी रामगोपाल वर्मा ने बताया कि परिषदीय प्राइमरी स्कूल के शिक्षा मित्र धर्मवीर सिंह को सेवा से बर्खास्त करने के लिए रिपोर्ट बेसिक शिक्षाधिकारी को भेजी गई है। ये जल्द ही सेवा से बर्खास्त होगा।