• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पटाखों पर SC ने जताई नाराजगी, कहा- जश्न हो, दूसरों की जान की कीमत पर न हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

Desk by Desk
06/10/2021
in ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। आप त्योहार मनाना चाहते हैं। हम भी मनाना चाहते हैं। लेकिन किस कीमत पर, ये भी हमें सोचना होगा।

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

उन्होंने कहा, पटाखा निर्माताओं का कहना है कि वे इसे सिर्फ गोदामों में रख रहे हैं। पटाखों को गोदाम में किस लिए रखा जा रहा है? क्या यह खरीद के लिए नहीं है ? आपको पटाखों को गोदामों में भी रखने की अनुमति नहीं देंगे। किसी को  ऐसे जोरदार पटाखों की जरूरत क्यों है? बहुत शांत पटाखे भी आते हैं। जश्न हल्के पटाखों से भी मनाया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न किए जाने पर 6 पटाखा निर्माता कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और अन्य रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। हर एक त्यौहार, समारोह में पटाखे जलाए जाते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है।इसी मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्माताओं ने समय मांगा है।

Tags: diwaliFirecrackersSupreme Court
Previous Post

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है – गौरांग दोषी

Desk

Desk

Related Posts

cm Vishnudev Sai
Main Slider

गुणवत्ता और मानक ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान: सीएम विष्णुदेव साय

14/10/2025
CM Dhami inaugurated Haldwani city bus service
राजनीति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया हल्द्वानी सिटी बस सेवा का शुभारंभ

14/10/2025
CM Dhami provided appointment letters to 1456 candidates.
Main Slider

1456 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र

14/10/2025
CM Dhami
Main Slider

सीएम ने कहा – डिजिटल माध्यम जनसंचार का सशक्त उपकरण, पारदर्शी और जागरूक समाज निर्माण में मीडिया की भूमिका अहम

14/10/2025
CM Dhami
राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं के दल को गंगोत्री धाम के लिए किया रवाना

14/10/2025
Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है - गौरांग दोषी

यह भी पढ़ें

Girl

नहर में फेंके गए डाला चालक का शव बरामद, दोस्तों ने की थी हत्या

30/12/2020
money transfer

ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं बड़ी रकम? अगले महीने बदल जाएंगे इससे जुड़े नियम

21/11/2020
Earthquake

भारी बारिश के बीच भूकंप के झटके से हिला ये राज्य

23/09/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version