• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पटाखों पर SC ने जताई नाराजगी, कहा- जश्न हो, दूसरों की जान की कीमत पर न हो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

Desk by Desk
06/10/2021
in ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, उत्सव दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं। आप त्योहार मनाना चाहते हैं। हम भी मनाना चाहते हैं। लेकिन किस कीमत पर, ये भी हमें सोचना होगा।

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

उन्होंने कहा, पटाखा निर्माताओं का कहना है कि वे इसे सिर्फ गोदामों में रख रहे हैं। पटाखों को गोदाम में किस लिए रखा जा रहा है? क्या यह खरीद के लिए नहीं है ? आपको पटाखों को गोदामों में भी रखने की अनुमति नहीं देंगे। किसी को  ऐसे जोरदार पटाखों की जरूरत क्यों है? बहुत शांत पटाखे भी आते हैं। जश्न हल्के पटाखों से भी मनाया जा सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों का पालन न किए जाने पर 6 पटाखा निर्माता कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि पटाखों की वजह से अस्थमा और अन्य रोग से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है। हर एक त्यौहार, समारोह में पटाखे जलाए जाते हैं और लोग परेशान होते रहते हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है।इसी मामले पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। अपना जवाब दाखिल करने के लिए निर्माताओं ने समय मांगा है।

Tags: diwaliFirecrackersSupreme Court
Previous Post

यूपी सरकार ने दी राहुल गांधी और प्रियंका को लखीमपुर जानें की इजाजत

Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है – गौरांग दोषी

Desk

Desk

Related Posts

Anand Bardhan
राजनीति

स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने पर मंथन

26/02/2026
CM Vishnudev Sai
राजनीति

वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अर्पित की श्रद्धांजलि

26/02/2026
Sunetra Pawar
राजनीति

महाराष्ट्र की राजनीति ने लिया नया मोड़, सुनेत्रा पवार को मिली NCP की जिम्मेदारी

26/02/2026
CM Dhami
राजनीति

CM ने घनसाली में किया 41.21 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

26/02/2026
CM Dhami
राजनीति

CM धामी ने किया नयार वैली फेस्टिवल का उद्घाटन

26/02/2026
Next Post

हर साल एक अवार्ड जीतने का इरादा है - गौरांग दोषी

यह भी पढ़ें

रायबरेली के डीएम वैभव श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव Raibareli DM Vaibhav Srivastava corona Positive

जावेद हबीब समेत तीन सैलून में छापेमारी, 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप

06/08/2020
lalu prasad

RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार, रांची वापस लाने की तैयारी में जुटा जेल प्रशासन

28/03/2021
Rishabh Pant

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, एजबेस्टन में पिछले 120 साल में जड़ा सबसे तेज शतक

01/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version