• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शादी के सात साल तक बहू के नाम रहेगा दहेज, SC ने कही ये बात

Writer D by Writer D
07/12/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

शादी में दिए जाने वाले दहेज को भले ही सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन अभी भी शादियों में दहेज का चलन है। दहेज को लेकर ठोस निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी दृष्टिकोणों के तहत विचार करता है तो ये उचित हो सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। शादी में दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम सात साल तक महिला के नाम पर रखने की प्रार्थना बहुत मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘याचिका में कई तरह की मांग की गई हैं। पहला-दहेज निषेध अधिकारी को एक आरटीआई अधिकारी के समान नामित किए जाने की जरूरत है। अदालत ऐसा नहीं कर सकती है, आरटीआई अधिकारी को भी केंद्रीय कानून के तहत नामित किया गया है। दूसरा मुद्दा शादी पर दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम 7 साल तक महिला के नाम पर रखने की प्रार्थना का है। यह भी बहुत मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीसरी प्रार्थना विवाह पूर्व विवाह पाठ्यक्रम आयोग के गठन को लेकर है जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद, मनोवैज्ञानिक, सेक्सॉलिजिस्ट शामिल हों, ताकि विवाह में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति विवाह काउंसलिंग से गुजरें और इस पाठ्यक्रम को विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्य बनाया जाए।

वसूली मामला में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव से ईडी की पूछताछ शुरू

अधिवक्‍ता वीके बीजू ने जोर देकर कहा कि इसी तरह का एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर 8 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था और कोर्ट कम से कम तीसरी प्रार्थना की सीमा तक एक पाठ्यक्रम आयोग के संबंध में नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है। इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘कुछ भी नोटिस से बाहर नहीं होगा। कानून आयोग यह देख सकता है कि दहेज निषेध कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ नोटिस जारी करें।’

Tags: delhi newsdowry actdowry lawNational newsSupreme Court
Previous Post

वसूली मामला में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव से ईडी की पूछताछ शुरू

Next Post

राहुल का हमला, बोले- सरकार के पास मृतक किसानों का आंकड़ा नहीं, हमारे पास सभी का नाम

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

योगी सरकार का बड़ा कदम: राज्यभर में नई न्यूनतम मजदूरी दरों को मिली कानूनी मंजूरी

17/04/2026
Major action on black marketing of petrol, diesel and LPG
Main Slider

पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन, राज्यभर में 29 हजार से अधिक छापे

17/04/2026
CM Dhami
राजनीति

CM हेल्पलाइन 1905 की लंबित शिकायतों पर चलेगा विशेष अभियान: धामी

17/04/2026
CM Dhami
राजनीति

मदरसों में बाहरी बच्चों के वीडियो पर सरकार सख्त, जांच के आदेश

17/04/2026
CM Dhami
राजनीति

विजन के साथ विकास हमारी प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

17/04/2026
Next Post

राहुल का हमला, बोले- सरकार के पास मृतक किसानों का आंकड़ा नहीं, हमारे पास सभी का नाम

यह भी पढ़ें

Urfi Javed

अब उर्फी जावेद ने शेयर की सेमी न्यूड फोटो, टॉपलेस बिकनी बॉटम में देखें लुक

01/08/2022
Hashish

आठ मादक तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ढाई करोड़ का गांजा बरामद

15/02/2021

दो IAS अफसरों पर गिरी सीएम योगी की गाज, विवादित फैसले लेने का आरोप

04/11/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version