लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government) ने दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को तीन से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि सेवा में रहते हुए विकलांगता के मामले में उनके हितों की रक्षा होगी।
इस मामले में राज्य के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉ देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश जारी कर दिया है। असल में इससे पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए होने वाली नई भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षण तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी करने का फैसला किया था।
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद दिव्यांगों को प्रमोशन में लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक समूह ‘घ’ से ‘ग’ और समूह ‘ग’ से ‘ख’ और समूह ‘ख’ से ‘क’ तक के सबसे निचले रैंक के पदों पर सीधी भर्ती का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनमें से चार प्रतिशत रिक्तियां हैं, इनमें से एक-एक प्रतिशत ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के लिए आरक्षित होगा और इसके साथ ही ग्रुप डी एक प्रतिशत में लाभ दिया जाएगा। सरकार के आदेश के मुताबिक दिव्यांगों को ये पद अंधापन, कम दृष्टि, बहरे श्रवण हानि, सेरेब्रल पाल्सी, इलाज, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशियों के डिस्ट्रॉफी की स्थिति में आरक्षित किए जाएंगे।
प्रमाण पत्र के बाद ही मिलेगा लाभ
जानकारी के मुताबिक समूह ‘क’ और ‘घ’ के तहत आने वाले व्यक्तियों में बहु विकलांगता के तहत बहरा अंधापन में शामिल है और इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति पद पर नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता की जांच करवाई जाएगी। वहीं कुछ विभागों में अगर किसी कारणवश दिव्यांगों को नौकरी में नहीं रखा जा सकता है तो इसके लिए विभाग को कार्य की प्रकृति के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान को लेकर विकलांगता कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज सकता है।
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सेवाकाल में दिव्यांग होने पर प्रमोशन में नहीं आएगी बाधा
राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के सरकारी विभाग या पीएसयू में कर्मचारी को उसकी विकलांगता के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही कोई कर्मचारी सेवा में रहते हुए विकलांग हो जाता है, तो उसे न तो सेवा से हटाया जाएगा और न ही रैंक में कम किया जाएगा।