प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक रेप के आरोपित की जमानत (Bail) अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है।
कोर्ट ने कहा कि याची निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ जेल से रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की एकल पीठ ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
मामले में याची पर कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम थाने में सामूहिक रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वह पिछले साल से जेल में हैं।
याची नितिन की अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याची को गलत फंसाया गया है। वह निर्दोष है। हाईकोर्ट से सह अभियुक्त अर्जुन को पहले ही जमानत (Bail) मिली हुई है। घटना 19 सितम्बर 2019 की है।
कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।