कानपुर। गाय और भैंसों में दूध की क्षमता बढ़ाने वाले आक्सीटोसीन इंजेक्शन (Oxytocin Injection) को अवैध तरीके से बेचा जा रहा था। इस पर खाद्य विभाग एवं औषधि निरीक्षक ने छापेमारी की और चुन्नी व चोकर की दुकान से 33 वायल बरामद की। लैब की जांच में आक्सीटोसीन इंजेक्शन की पुष्टि होने पर औषधि निरीक्षक ने दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
औषधि निरीक्षक संदेश मौर्या ने बुधवार को बताया कि जानकारी मिली थी कि शिवराजपुर में चुन्नी चोकर की दुकान में प्रतिबंधित आक्सीटोसीन इंजेक्शन (Oxytocin Injection) बेचा जा रहा है। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मृत्युंजय कुमार और शिवराजपुर पुलिस के साथ दुकान पर छापेमारी की गई।
दुकान से सौ सौ एमएल के 33 वायल आक्सीटोसीन इंजेक्शन (Oxytocin Injection) के बरामद हुए। इसके बाद जब्त इंजेक्शन को लखनऊ लैब जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि इन इंजेक्शनों में आक्सीटोसीन था। यह इंजेक्शन गाय और भैंस में दूध क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसकी अवैध बिक्री पर पूरी तरह से रोक है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद दुकान मालिक आदित्य नारायण पुत्र शेष नारायण के खिलाफ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी पाए जाने पर दस साल या आजीवन कारावास और दस लाख के जुर्माना का प्रावधान है।