• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, जानें पूरा मामला

Writer D by Writer D
05/01/2023
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Sanjay Prasad

Sanjay Prasad

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश के अधिकारी कोर्ट के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, वह राज्य के लिए दुखद है। उनके इस रवैये पर कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति प्रदेश के कानून मंत्री को भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद (Sanjay Prasad) के खिलाफ  अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए जमानती वारंट जारी किया है और 25 जनवरी को हाजिर होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक को आदेश तामील कर प्रमुख सचिव गृह (Sanjay Prasad) की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही प्रमुख सचिव न्याय व अन्य विपक्षी को भी अगली सुनवाई के समय हाजिर रहने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुरेश चंद्र राजवंशी की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने 10 नवंबर 2021 के आदेश से याची को तीन माह का इंक्रीमेंट व प्रशिक्षण अवधि को परिलाभों का भुगतान करने में जोड़ने का आदेश दिया था। जिसका पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दायर की गई। कोर्ट ने विपक्षी को एक मौका देते हुए एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो दुबारा यह अवमानना याचिका दायर की गई है।

देश में मिले ओमिक्रोन के 11 सब-वेरिएंट

कोर्ट ने कहा है कि विपक्षी पर प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। उसने जानबूझकर आदेश की अवहेलना की है। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी व मुख्य स्थायी अधिवक्ता केआर सिंह ने कहा कि इसी तरह के कई मामले हैं। सभी को एक साथ सुना जाए।

दोनों विपक्षियों की तरफ  से जवाबी हलफनामा दायर किया गया, किंतु आदेश का पालन क्यों नहीं किया। इस बारे में कुछ नहीं है। हाजिरी माफी की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया जा रहा है। विपक्षी में कोर्ट आदेश का कोई सम्मान नहीं है। उसकी ढिलाई के कारण याची परेशान हो रहा है। दूसरी अवमानना याचिका दायर की गई। अधिकारी आदेश का पालन न कर मौन बैठे हैं।

Tags: Allahabad High CourtPrayagraj NewsSanjay Prasad
Previous Post

देश में मिले ओमिक्रोन के 11 सब-वेरिएंट

Next Post

ट्रेन की छत पर जिंदा जला युवक, स्टेशन पर मचा हड़कंप

Writer D

Writer D

Related Posts

Poison
उत्तर प्रदेश

मां ने बच्चों संग खाया जहर, दो मासूमों सहित तीन की मौत; एक गंभीर

14/07/2026
Lalu Yadav
Main Slider

लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सुप्रीम राहत, जमानत रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार

14/07/2026
Days
Main Slider

वार के अनुसार काम करना होता है शुभ, मिलेगी सफलता

14/07/2026
cardamom
Main Slider

इस दर्द में आराम दे सकती है ये छोटी सी चीज

14/07/2026
onion-curd curry
Main Slider

अचानक आए मेहमानों के लिए बनाएं ये टेस्टी सब्जी, मिनटों में हो जाएगी तैयार

14/07/2026
Next Post
Train

ट्रेन की छत पर जिंदा जला युवक, स्टेशन पर मचा हड़कंप

यह भी पढ़ें

बीच रास्ते में शख्स ने रोकी अजय देवगन की कार, पुलिस ने किया अरेस्ट

03/03/2021
महिला एशिया कप 2022

महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत, टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी तक

28/01/2021
cricket

वर्ल्ड क्रिकेट में मचा हाहाकार, एक दिन में तीन स्टार प्लेयर्स ने खेल को कहा अलविदा

19/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version