कौशांबी। जिले की एक अदालत ने नाबालिग की हत्या के मामले में गुरूवार को आरोपी को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 15 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार पिपरी थाना क्षेत्र के गिरिया खालसा गांव में भिन्नता देवी ने अपने पड़ोसी सूरजदीन के छह वर्षीय पोते की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सूरज दीन ने पांच फरवरी 2020 को हत्या के इस मामले की रिपोर्ट पिपरी थाने में दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम की अदालत में शुरू हुई।
उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत करते हुए अदालत ने आरोपी महिला को को हत्या का दोषी पाया और आज आरोपी महिला को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ 15000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।