नई दिल्ली। लोक सभा ने शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) संशोधन विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) संशोधन विधेयक, 2023′ को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव लगाने पर 28 फीसदी GST लगाने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन लोक सभा में दोनों विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। लोक सभा ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने और मणिपुर के मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।
CGST और IGST कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधान सभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों की मंजूरी लेनी होगी।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दोनों विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले जीएसटी परिषद ने भी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी।
GST परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।